Ration Card News: यूपी सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर व रिकवरी को लेकर स्थिति की साफ, यहां जानें आप ले सकते हैं लाभ या नहीं


Ration Card: फ्री राशन पर सरकार ने जारी क‍िए न‍ियम, तुरंत सरेंडर करें अपना कार्ड वरना होगी वसूली

Ration Card Rules: अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप सरकार की फ्री राशन योजना (Free Ration Yojana) का फयदा उठा रहे हैं तो यह खबर आपके ल‍िए है. जी हां, उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार अपात्र राशन कार्ड धारकों (Ineligible Ration Card Holders) पर सख्‍ती कर रही है. यूपी सरकार (Uttar Pradesh Govt.) की तरफ से ऐसे राशन कार्ड धारकों के कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं. सरकार अपात्र राशन कार्डधारकों पर बड़े एक्शन के मूड में है.

जिला सूचना अधिकारी गाजियाबाद जिन अपात्र राशनकार्डधारियों द्वारा अपना राशनकार्ड कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया हैं उनके लिए अन्तिम चेतावनी एक सप्ताह के अंदर अपने नजदीकी क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर अपना राशनकार्ड समर्पित कराएं अन्यथा जांच में अपात्र पाये जाने पर उनका राशनकार्ड निरस्त करने के साथ-साथ ऐसे परिवार के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए की जाएगी वसूली |

जिला पूर्ति अधिकारी डॉ0 सीमा ने जनपद गाजियाबाद के समस्त राशनकार्डधारकों को सूचित किया है कि उनके द्वारा पूर्व में एक सप्ताह के अंदर अपना राशनकार्ड समर्पित करने के लिये आगाह किया गया था कि यदि वे निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जिसमें यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, परिवार के किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रेक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यन्त्र (एयर कंडिश्नर) अथवा 05 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है,

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ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 05 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है, नगरीय क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मी0 से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 मी0 से अधिक कार्पेट ऐरिया का आवासीय फ्लैट है एवं ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व के साथ 80 वर्ग मी0 या उससे अधिक कार्पेट ऐरिया का व्यावसायिक स्थान है

ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय दो लाख रूपये वार्षिक से अधिक है, नगरीय क्षेत्र में ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय तीन लाख रूपये वार्षिक से अधिक है, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेंस/शस्त्र है एवं ऐसे व्यक्ति/परिवार पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय अन्न योजना के लिए पात्र नहीं है।

उन्होंने सूचित किया कि आज दिनांक: 09 मई, 2022 तक भी अपात्र राशनकार्डधारियों द्वारा अपना राशनकार्ड कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया हैं। अतः उपरोक्त श्रेणी में आने वाले ऐसे समस्त राशनकार्डधारकों को अन्तिम चेतावनी देते हुये पुनः सचेत किया जाता है कि वे एक सप्ताह के अंदर अपने नजदीकी क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर अपना राशनकार्ड समर्पित कर दें अन्यथा जांच में अपात्र पाये जाने पर उनका राशनकार्ड निरस्त करने के साथ-साथ ऐसे परिवार के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा जब से वह परिवार खाद्यान्न ले रहा है तब से खाद्यान्न का आंकलन करते हुये (गेहूं रूपये 24.00 प्रतिकिलोग्राम तथा चावल रूपये 32.00 प्रति किलोग्राम की दर से) वसूली की जायेगी, जिसके लिये संबंधित कार्डधारक/परिवार स्वयं उत्तरदायी होगा। 

ये हैं राशन कार्ड के अपात्र - up ration card online
1. आयकर दाता हों
2. 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, मकान या फ्लैट हो
3. जिनके चौपहिया वाहन हो, ट्रैक्टर या हार्वेस्टर हो
4. जिनके पास एयर कंडीशनर है,
5. जिनके परिवार की आय गांवों में दो लाख रुपये और शहरों में तीन लाख रुपये से अधिक है,
6. 5 केवीए क्षमता का जनरेटर हो
7. एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो
8. 05 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो

अपात्रों से राशन कार्ड रिकवरी कराने की खबर के बाद यूपी सरकार को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा है। प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि उसने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। 

खाद्य एवं रसद आयुक्त सौसभ बाबू ने कहा है कि उनकी तरफ से अपात्रों से राशन कार्ड सरेंडर कराने या उनसे रिकवरी कराने के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। राशन कार्ड का सत्यापन एक नियमित प्रक्रिया है।

गृहस्थी राशनकार्डों की पात्रता या अपात्रता के संबंध में सात अक्तूबर, 2014 को शासनादेश जारी कर मानक निर्धारित किए गए थे जिनमें अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनांतर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एक मात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटरसाइकिल स्वामी, मुर्गी पालन या गौ पालन होने के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। 

नियम के अनुसार, जिस व्यक्ति के नाम पर कम से कम 100 वर्गमीटर से अधिक का प्लॉट, मकान या फ्लैट है तो वह भी राशन कार्ड रखने के योग्य नहीं है।

एक नियम ये भी है कि जिस व्यक्ति के पास फोर-व्हीलर है, ट्रैक्टर या हार्वेस्टर है तो ऐसा व्यक्ति भी राशन कार्ड रखने का पात्र नहीं है। इसके अलावा जिस व्यक्ति के घर में एयर कंडीशनर है तो वह व्यक्ति राशन कार्ड रखने का पात्र नहीं है। 

नियम के अनुसार, परिवार की आय भी राशन कार्ड रखने को लेकर पात्रता तय करती है। ग्रामीण क्षेत्र में जिस व्यक्ति के परिवार की आय दो लाख रुपये वार्षिक और शहरों में तीन लाख रुपये वार्षिक है तो वह व्यक्ति भी राशन कार्ड रखने का पात्र नहीं है।

जिस व्यक्ति के पास 5केवीए क्षमता का जनरेटर है या उसके घर में एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस है तो वह व्यक्ति भी राशन कार्ड रखने का अधिकारी नहीं है। जिस व्यक्ति के पास पांच एकड़ से ज्यादा सिंचाई योग्य भूमि है तो वह व्यक्ति भी राशन कार्ड रखने का पात्र नहीं है।

 नहीं की जा सकती है वसूली - Ration Card Latest News in Hindi

खाद्य आयुक्त के मुताबिक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं है। इस संबंध में कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि विभाग सदैव पात्र कार्ड धारकों को नियमानुसार उनकी पात्रता के अनुरूप नवीन राशनकार्ड जारी करता है। एक अप्रैल, 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नए राशनकार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए हैं।

 कैसे पैदा हो गई भ्रम की स्थिति

अहम सवाल यह है कि प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर को लेकर आखिर यह भ्रम की स्थिति कैसे पैदा हो गई। विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों ने अपात्रों को राशन कार्ड सरेंडर करने और न करने की स्थिति में रिकवरी कराने के आदेश जारी कर दिए। जिलों में जगह-जगह मुनादी तक कराई गई। मीडिया और सोशल मीडिया में यह मुद्दा जोरों से उठा। इसका परिणाम यह रहा कि भ्रामक सूचनाओं के आधार पर लोग अपना राशन कार्ड निरस्त कराने के लिए आपूर्ति कार्यालयों के चक्कर काटने लगे। विपक्षी दल भी इस मुद्दे को जोरशोर से उठाने लगे। इसके बाद सरकार को इस बाबत स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा।


जरूरतमंद का राशन बंद नहीं होना चाहिए

सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है क‍ि किसी भी जरूरतमंद का राशन बंद नहीं होना चाहिए. ऐसी क‍िसी भी प्रकार की श‍िकायत म‍िलने पर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. सीएम योगी की तरफ से द‍िए गए आदेश के बाद जिला प्रशासन की तरफ से इस बारे में हर गांव और मोहल्‍ले में मुनादी के जर‍िये जानकारी दी जा रही है.

वसूली के साथ हो सकती है कानूनी कार्रवाई

सरकार का कहना है क‍ि अपात्र लोगों के 'मुफ्त राशन योजना' का लाभ लेने से गरीब पर‍िवार सरकार की योजना से वंच‍ित रह जा रहे हैं. अपात्र राशन कार्डधारकों को सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई है कि यद‍ि क‍िसी अपात्र के पास राशन कार्ड है तो उसे तुरंत सरेंडर कर दें. ऐसा नहीं करने वालों से राशन की वसूली के साथ उनके ख‍िलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

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