Chief Minister Yuva Udyami Vikas Abhiyan | मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान


इस योजना के तहत ₹10,00,000/- तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से 50% (₹5,00,000/- तक) गैर-वापसी योग्य अनुदान के रूप में और शेष 50% ब्याज मुक्त ऋण के रूप में (विशिष्ट उप-योजनाओं के तहत 1% ब्याज के साथ) दिया जाता है  इस योजना के लिए आवेदन करने की आयु सीमा क्या है?

'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM YUVA)' के तहत उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को ₹5 लाख तक का ब्याज-मुक्त और गारंटी-मुक्त ऋण देती है, साथ ही 10% की सब्सिडी भी प्रदान करती है, जिससे युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। यह योजना 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना' के नाम से भी जानी जाती है और इसके तहत ₹5 लाख तक के लोन पर ब्याज नहीं देना होता है। 
मुख्य बिंदु:
  • ऋण राशि: ₹5 लाख तक
  • ब्याज: पूर्णतः ब्याज-मुक्त।
  • गारंटी: कोई गारंटी नहीं (Guarantee-free)।
  • सब्सिडी: सरकार 10% की सब्सिडी भी देती है।
  • पात्रता: 21 से 40 वर्ष की आयु के युवा (योजना के अनुसार आयु सीमा भिन्न हो सकती है)।
  • आवेदन: msme.up.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। 

यह योजना युवाओं को रोजगार मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाला बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि वे अपना उद्यम स्थापित कर सकें।

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