Widow Pension Scheme | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना IGNWPS
विधवा पेंशन योजना क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) एक केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा पहल है जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी की 40 से 79 वर्ष की विधवाओं को मासिक वित्तीय सहायता (आमतौर पर आयु और राज्य के आधार पर ₹300 से ₹600+ प्रति माह ) प्रदान करती है। पात्र महिलाएं राज्य के सामाजिक कल्याण विभागों या ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं, जिसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और बीपीएल स्थिति जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। यह सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसमें पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं को हर महीने पेंशन दी जाती है। योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देना उन्हें आत्मनिर्भर बनाना जीवन यापन में मदद करना कौन-कौन आवेदन कर सकता है? (पात्रता) आम तौर पर शर्तें ये होती हैं: महिला विधवा होनी चाहिए आयु सामान्यतः 18 या 40 वर्ष से ऊपर (राज्य अनुसार अलग हो सकती है) परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे हो महिला ने दोबारा विवाह न किया हो आवेदिका उसी राज्य की स...